जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के अन्तर्गत जनसामान्य के हित एवं लोक शांति की व्यवस्था हेतु वीरपुर डेम से बिलकिसगंज आबिदाबाद मार्ग पर रेत खनिज परिवहन हेतु रेत से भरे वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि कोई वाहन रेत खनिज का परिवहन मालीबाया- वीरपुर डेम- बिलकिसगंज मार्ग पर करते हुए पाया जाता है तो भारतीय दण्ड विधान के अधीन धारा 188 का उल्लघन माना जाकर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा एवं उक्त वाहन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बिलकिसगंज से लावाखेड़ी (वीरपुर डेम) मार्ग का कार्य प्रगतिरत है। मार्ग से रेत का परिवहन भारी वाहनों से होने के कारण पूर्व में भी मार्ग क्षतिग्रसत हो गया था। वर्तमान मे मार्ग के उन्नयनीकरण का कार्य प्रगतिरत है। मार्ग से पुन: रेत का परिवहन होने के कारण निर्माणधीन मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है। पूर्व मे उक्त मार्ग से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने हेतु बेरिकेड लगाया गया था किन्तु वाहन चालकों द्वारा बेरिकेड को तोड दिया गया जिससे कि मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहा है।