समस्त जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू
आज रात 10 बजे से 21 अप्रैल को प्रात: 06 बजे तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू

सीहोर
जिले में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला स्तरीय क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजय गुप्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत समस्त सीहोर जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। समस्त जिले में 15 अप्रैल को रात्रि 10 बजे से 21 अप्रैल 2021 की सुबह 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन गतिविधियों को रहेगी छूट
जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंगहोम, मेडिकल इंश्योनेन्स कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट/रेस्टोरेंट, (केवल टेक होम डिलेवरी के लिए), पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम को छूट रहेगी। सुबह के समय प्रात: 7 से प्रात:11 बजे तक किराना, सब्जी की दुकाने खुलने की छूट रहेगी। दूध, मिल्क पार्लर, डेयरी एवं मिल्क कलेक्शन सेंटर प्रात: 7 से प्रात:11 बजे तक एवं शाम को 5 से रात 8 बजे तक खुली रहेगी।
औद्योगिक मजदूरों उद्योग हेतु कच्चा एवं तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आवागमन में छूट रहेगी। इसी प्रकार एम्बूलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलेवरी सेवायें, दूध एकत्रिकरण/वितरण के लिये परिवहन कोरोना कर्फ्य से छूट रहेगी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, केन्द्र सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन में छूट रहेगी।
कन्सट्रक्शन गतिविधियाँ (यदि मजदूर कन्सट्रक्सन/परिसर में रुके हो), कृषि संबंधी सेवाएँ (जैसे उपार्जन खाद्य, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकानें आदि) को कोरोना कर्फ्यू से छूट रहेगी।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण, अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी, राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल अवागमन कर रहे किसान बंधु को छूट रहेगी। बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक, आईटी कम्पनियों, बीपीओ, मोबाईल कम्पनियों का सपोर्ट यूनिट्स, अखवार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण तथा तेंदू पत्ता संग्रहण से संबंधित सभी गतिविधियां संग्रहणकर्ता तथा कर्मीगणों को छूट रहेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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