सीहोर/आष्टा। अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भोपाल संभाग के आयुक्त कवींद्र कि यावत के निर्देश पर कलेक्टर अजय गुप्ता के आदेश पर राजस्व अनुभाग क्षेत्र के सीहोर व आष्टा गुरुवार को अलग-अलग थाना क्षेत्र की अवैध कालोनियों के संचालकों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान एसडीएम ने कोतवाली में 11, मंडी थाना में 7, आष्टा में 5, पार्वती थाने में 6 और जावर में 3 कालोनाइजर पर मप्र पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 घ3 के तहत एफआइआर दर्ज कराई गई।
नपा व राजस्व विभाग ने सीहोर व आष्टा में अवैध कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर जबाव मांगे गए थे, जिसमें कॉलोनी संचालकों को कहा गया था कि यदि समय रहते जबाव नहीं दिए तो नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका अधिनियम 1961 में और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी जब समय रहते जबाव व दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए तो अलग-अलग थाना क्षेत्र में सीहोर, आष्टा व जावर के 32 कालोनाइजर पर मप्र पंचायती राज अधिनियम के धारा 61 घ 3 के तहत मामला दर्ज कि या गया, जिसमें अवैध कालोनाइजर व भू-स्वामी पर मामला दर्ज करने के साथ ही तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित कि या जाएगा।
कोतवाली व मंडी थाने में इन 18 अवैध कालोनियों पर हुई एफआइआर
तहसीलदार डॉ नरेंद्र बाबू यादव ने बताया कि मजीद खां पिता शेख उमर खां, संतोष पिता भगवानसिंह, रहमान खां पिता सुभान खां, राजीव कु मार पिता धर्मवीर राठौर, सजनसिंह पिता सुखराम पंवार, भगतसिंह पिता दीनदयाल, मो शाहिद पिता अब्दुल सलाम, नारायणसिंह पिता मोतीलाल, राजकु मार भारती पिता रामसिंह भारती, शंकरलाल प्रजापति पिता गंगाराम, सुरेंद्रसिंह मेवाड़ा पिता बाबूलाल मेवाड़ा और गणपत पिता गोविंद ग्राम शेरपुर, सरजू बाई पत्नी हुकु मसिंह, रीना राठौर पत्नी सुधीर राठौर, गौरव राठौर पिता राजीव राठौर, मनीष तिवारी पिता हरिप्रसाद, रजनी तिवारी पत्नी मनीष तिवारी, प्रकाश पिता बाबूलाल, मनीष तिवारी पिता हरिप्रसाद, योगेश शाह पिता बाबू भाई शाह, अखिलेश राठौर पिता प्रेमनारायण राठौर और रंजीत पिता कालूराम पर मप्र पंचायतीराज अधिनियम की धार 61घ 3 के तहत मामला दर्ज कि या है। हालांकि जारी सूची में महेश दुबे पिता रमेशचंद्र दुबे की आपत्ति पर उन्हें दस्तावेज प्रसतुत करने का समय दिया गया है।
14 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ तीनों थाना क्षेत्रों में हुए प्रकरण दर्ज
एसडीएम विजय मंडलोई ने आष्टा, पार्वती थाना व जावर थाना क्षेत्र के 14 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराए हैं। एसडीएम विजय मंडलोई के अनुसार आष्टा थाना क्षेत्र में कि शन पिता नन्नू निवासी ग्राम घनश्यामपुरा, मूलचंद पिता मान सिंह निवासी घनश्यामपुरा, भीम सिंह पिता मान सिंह घनश्यामपुरा, शिवनारायण पिता कलजी घनश्यामपुरा, सोहेल मिर्जा पिता बशीर बेग घनश्यामपुरा, पार्वती थाना क्षेत्र के असादुल्लाह, जोहेब पिता हमीदुल्ला शहवाजपुरा, इब्राहिम पिता हुसैन खां काजी खेड़ी, वसीम सिद्दीकी पिता अखलाख हुसैन काजीखेड़ी, दिनेश प्रजापति पिता बाबूलाल काजीखेड़ी, दिनेश कु मार, ओमप्रकाश, इमरत लाल, सुनील पिता बाबूलाल निवासी काजी खेड़ी, शब्बीर उर्फ कु दूस खां पिता अजीज खां काजीखेड़ी के खिलाफ मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 घ 3 में अवैध कॉलोनी के लिए दर्ज की गई है।
तहसीलदार डॉ नरेंद्र बाबू यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में काटी गई अवैध कालोनियों की सूचि एफआइआर कराने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को दी गई थी, 19 में से 18 कालोनाइजर पर मामला दर्ज कि या गया है। जबकि एक की अपत्ति आने पर समय दिया गया है। एसडीएम विजय मंडलोई ने बताया कि आष्टा थाने में 5, पार्वती थाना में 6 और जावर में तीन अवैध कालोनाइजर पर मप्र पंचायतीराज अधिनियम की धार 61 घ 3 के तहत मामला दर्ज कि या है।