सीहोर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर मै कलेक्टर अजय गुप्ता सख्त दिखाई दे रहे अवैध कलोनी कटाने वाले कलोनाईजरो पर सख्त कार्रवाई के निदेश दिए थे उसका असर सीहोर मै दिखाई दे रहा है गौरतलब है कि राजस्व अनुभाग क्षेत्र में 13 वैध व 225 अवैध कालोनियां हैं, जिनके पास टीएनसीपी, रेरा, कालोनाइजर लाइसेंस व विकास की अनुमति नहीं है। एसडीएम ने इनकी सूची तैयार कर अवैध कालोनियों के संचालकों को नोटिस जारी कर जबाव मांगे थे, लेकिन जब जबाव नहीं आए तो शेरपुर की 10 व बिजोरी की 9 कालोनियों के भू-स्वामी व कालोनाइजर ने समय रहते जबाव नहीं दिए, जिसके बाद एफआइआर कराने के लिए संबिधित थाना को पत्र लिखा है। इसके बाद जेल भेजने की तैयारी प्रशासन कर रहा है।
जानकारी अनुसार नपा व राजस्व विभाग ने 225 अवैध कॉलोनियों हैं, जिनके संचालकों को नोटिस भेज कर जबाव मांगे गए थे। नोटिस में कॉलोनी संचालकों को कहा गया था कि यदि समय रहते जबाव नहीं दिए तो नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका अधिनियम 1961 में और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अवैध कालोनाइजर व भू-स्वामी पर मामला दर्ज करने के साथ ही तीन वर्ष और अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास तथा न्यूनतम 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद भी पहली सूची एफआइआर की जो तैयार कराई गई है, उसमें 10 शेरपुर व 9 बिजोरी की अवैध कालोनी है। फिलहाल संबंधित थाना क्षेत्र में भू-स्वामियों व कालोनाइजर की नाम सहित सूची के पत्र भेजा गया है, जिन पर जल्द ही मामला दर्ज किया जाएगा।
शेरपुर की इन 10 कालोनियों पर मामला दर्ज कराने लिखा पत्र
मजीद खां पिता शेख उमर खां, संतोष पिता भगवानसिंह, रहमान खां पिता सुभान खां, राजीव कुमार पिता धर्मवीर राठौर, सजनसिंह पिता सुखराम पंवार, भगतसिंह पिता दीनदयाल, मो शाहिद पिता अब्दुल सलाम, नारायणसिंह पिता मोतीलाल, राजकुमार भारती पिता रामसिंह भारती, शंकरलाल प्रजापति पिता गंगाराम, सुरेंद्रसिंह मेवाड़ा पिता बाबूलाल मेवाड़ा और गणपत पिता गोविंद ग्राम शेरपुर की अवैध कालोनियों पर मामला दर्ज हो सकता है।
बिजोरी की इन 9 कालोनी पर होगा मामला दर्ज
सरजू बाई पत्नी हुकुमसिंह, रीना राठौर पत्नी सुधीर राठौर, गौरव राठौर पिता राजीव राठौर, मनीष तिवारी पिता हरिप्रसाद, रजनी तिवारी पत्नी मनीष तिवारी, महेश दुबे पिता रमेशचंद्र दुबे, प्रकाश पिता बाबूलाल, मनीष तिवारी पिता हरिप्रसाद, योगेश शाह पिता बाबू भाई शाह, अखिलेश राठौर पिता प्रेमनारायण राठौर और रंजीत पिता कालूराम की यह 9 कालोनी ग्राम बिजोरी में हैं, जिन पर मामला दर्ज हो सकता है।
लिखा है एफआइआर कराने पत्र
राजस्व के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में काटी गई कालोनियों की सूचि तैयार कर नोटिस जारी किए थे, लेकिन समय रहते शेरपुर की 10 व बिजोरी के 9 कालोनाइजर व भू-स्वामियों ने जबाव नहीं दिए और न कोई वैध दस्तावेज दिए, जिन पर एफआइआर कराने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को मामला दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है, जिन पर एफआइआर होगी। साथ ही नपा व ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत अवैध कालोनाइजर को जेल पहुंचाने की भी कार्रवई की जाएगी।
आदित्य जैन, एसडीएम सीहोर