तीन सरकारी शिक्षक निलंबितः दूसरी शादी, दान राशि हड़पना और न्यायालय की शांति भंग करना पड़ा भारी

रायपुरः छत्तीसगढ़ के तीन अलग-अलग विकासखंडों में पदस्थ तीन शासकीय शिक्षकों को निलंबित किया गया है. सरगुजा कमिश्नर जिनेविवा किंडो ने बताया कि तीनों शिक्षकों को शासकीय कर्मचारियों के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के मामले में दोषी पाया गया. एक शिक्षक पर न्यायालय की गरिमा को धूमिल करने, दूसरे शिक्षक पर अंशदान की राशि अपने पास रखने और तीसरे पर दूसरी शादी करने के चलते कार्रवाई हुई.
व्याख्याता गया प्रसाद ने न्यायालय की गरिमा धूमिल की
एलबी गया प्रसाद, जो सूरजपुर जिले के विकासखंड भैयाथा अंतर्गत सरकारी हाई स्कूल, लक्ष्मीपुर में व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे. उन पर न्यायालय के काम में बाधा उत्पन्न करने, शोर शराबा करने, अभद्र व्यवहार करने और न्यायालय की गरिमा को धूमिल करने के कारण कार्रवाई हुई. इन आरोपों में दोषी पाते हुए उन्हें सरगुजा संभागायुक्त जे किंडो ने निलंबित किया.
के कुमार ने अपने पास रखी थी दान राशि
दूसरे शिक्षक जिनपर कार्रवाई हुई, उनका नाम के कुमार है, जो लोक शिक्षण संभाग सरगुजा के संयुक्त संचालक थे. उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी, बैकुंठपुर जिला कोरिया में सहायक ग्रेड-3 के अजीत कुमार सिंह को कैशबुक नहीं दी थी. साथ ही उन्होंने रेडक्रॉस अंशदान के लिए रसीद काटकर जो राशि इकट्ठा की थी, वह भी अपने पास ही रखी. इसी कारण उन्हें भी पद से निलंबित किया गया.
गायत्री सिंह पैंकरा को दूसरी शादी करना पड़ा भारी
तीसरा मामला लखनपुर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लटोरी के सहायक शिक्षक एलबी गायत्री सिंह पैकर का है. जिन्हें पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के तहत दोषी पाया गया. इन्हीं आरोपों के चलते सरगुजा संभागायुक्त ने उन्हें तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित कर दिया.

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